सपा ने लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दावेदारों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टिकट के दावेदारों को 10 हजार रुपये के आवेदन शुल्क के साथ अपने फॉर्म 31 जनवरी तक प्रदेश कार्यालय में जमा करने हैं। आवेदन करने वालों को पार्टी का सक्रिय सदस्य होने के साथ संगठन की पत्रिका समाजवादी बुलेटिन का आजीवन सदस्य होना आवश्यक है।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से सभी जिला व महानगर अध्यक्षों, महासचिवों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों, पार्टी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों, विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों और प्रमुख नेताओं को भेजे पत्र में यह जानकारी दी गई है।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्णय किया है कि जो लोग भी लोकसभा का अगला चुनाव सपा से लड़ना चाहते हैं, वे अपने आवेदन पत्र 31 जनवरी तक प्रदेश मुख्यालय पर जमा कर दें।
पत्र के साथ भेजा प्रोफार्मा, मांगी गई ये जानकारी
पत्र के साथ सभी को आवेदन पत्र का नमूना (प्रोफार्मा) भी भेजा गया है। इसमें आवेदक को अपने नाम के साथ लोकसभा क्षेत्र का नंबर व नाम, पिता या पति का नाम, पता, जहां मतदाता है वहां के मतदान केंद्र के बूथ का नंबर व वोटर आईडी नंबर की जानकारी देनी है। इसी के साथ यह भी बताना है कि वह (आवेदनकर्ता) पार्टी का सक्रिय सदस्य है या नहीं। इसके लिए उसे अपनी सक्रिय सदस्यता की रसीद की फोटो कॉपी लगानी है।
यह उल्लेख करना होगा कि आवेदन करने वाला पत्रिका समाजवादी बुलेटिन का सदस्य है। इसकी रसीद की फोटो कॉपी भी लगानी होगी। बताना होगा कि वह कब से सपा कासदस्य है। यह भी कि उस पर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है।
अगर है तो उसका संक्षिप्त विवरण देना होगा। आवेदन पत्र में यह भी भरना होगा कि उसने पार्टी के किन-किन आंदोलनों में भाग लिया है।
ये हैं आवेदन की शर्तें
प्रदेश अध्यक्ष पटेल के पत्र के अनुसार, आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा वाले फॉर्म पर ही करना होगा। साथ में आवेदन शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये नगद जमा करना होगा। आवेदक को सपा का सक्रिय सदस्य होने के साथ समाजवादी बुलेटिन का आजीवन सदस्य होने का प्रमाण देना होगा। उसके विरुद्ध पार्टी के प्रदेश कार्यालय अथवा जिला व महानगर इकाई का कोई धन बकाया नहीं होना चाहिए।
इस संबंध में जिला और महानगर अध्यक्षों से प्रमाण पत्र लेकर आवेदन के साथ लगाना होगा। आवेदक के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। पर, अगर ऐसी धाराएं किसी राजनीतिक धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान लगी हैं तो यह शर्त लागू नहीं होगी।
बैठक में पढ़कर सुनाएं निर्देश
प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों और नेताओं से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, उनकी तरफ से भेजे जा रहे पत्र और आवेदन पत्र के प्रारूप को सभी संगठन अपनी-अपनी कार्यकारिणी की बैठक में पढ़कर सुनाएं, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए और लोग समय से आवेदन कर सकें।