करोड़ों के घोटाले का आरोपी यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Update: 2019-10-02 02:50 GMT

नोएडा. नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत (Bail) मिल गई है. मंगलवार को तीन सदस्यीय पीठ ने यादव सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली. करोड़ों के घोटाले का आरोपी यादव सिंह पिछले तीन साल से जेल में बंद है. यादव सिंह पर 954.38 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट ब्रांड को गलत तरीके से जारी करने का आरोप है.

जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यादव सिंह को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्त निर्धारित करने के लिए कहा. हालांकि सीबीआई ने यादव सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने दलील दी कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों को नष्ट कर सकता है. इस पर पीठ ने कहा कि है कि जमानत निरस्त करने का विकल्प उसके पास मौजूद है. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि यदि यादव सिंह सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें तो वह जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है.

सीबीआई का आरोप है कि 14 दिसंबर 2011 से 23 दिसंबर 2011 तक नोएडा अथॉरिटी के विभिन्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यादव सिंह के कंट्रोल में थे. वे नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 954.38 करोड़ रुपये के एग्रीमेंट बॉन्ड जारी किए जो 1280 प्रोजेक्ट के लिए थे. सीबीआई के आरोप-पत्र में कहा गया है कि सिंह ने अप्रैल 2004 से चार अगस्त, 2015 के बीच आय से अधिक 23.15 करोड़ रुपये जमा किए, जो उनकी आय के स्रोत से लगभग 512 प्रतिशत अधिक है.

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