अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही कहा है कि फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फौरी राहत मिल गई है. कोर्ट के फैसले के बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर बहस हुई है, जिसमें राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत का विरोध किया. कुंभ और माघ मेले में यौन शोषण का आरोप लगाया गया. अदालत में एफआईआर पढ़ी गई. राज्य सरकार के वकीलों ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया.