होम आइसोलेशन के लिए 22 रैपिड रिस्पांस टीम के आदेश माने - जिलाधिकारी

Update: 2020-08-01 16:55 GMT

वाराणसी

ऐसे लोगो पर महामारी अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा -कौशल राज शर्मा

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी को यदि लगता है कि कोविड-19 के मरीज के मकान में अलग से कमरा और शौचालय की व्यवस्था नहीं है और उसका घर होम आइसोलेशन के लिए उचित नहीं है और यह पाते हैं कि उनमें लक्षण है तो उनके द्वारा होम आइसोलेशन निरस्त कर अस्पताल भेजा जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि होम आइसोलेशन निरस्त होने के पश्चात अस्पताल भेजे जाने के रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी का आदेश न मानने वालों पर महामारी अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा।

रिपोर्टर:-महेश पाण्डेय वाराणसी

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