वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी पर अनिवार्यता थी क्या? CJI के इस सवाल पर फंस गए सिब्बल
कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि संशोधन को वक्फ को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है जो कार्यकारी है. वक्फ को दान दी गईं निजी संपत्तियों को केवल इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि कोई विवाद है. इस कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है. स्टेट धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग नहीं कर सकता. यदि कोई मस्जिद या कब्रिस्तान है तो स्टेट उसकी फंडिंग नहीं कर सकता, यह सब निजी संपत्ति के माध्यम से ही होना चाहिए. अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो वहां मंदिरों की तरह चढवा नहीं होता, उनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़ नहीं होते. सीजेआई बीआर गवई ने कपिल सिब्बल की दलील पर कहा- मैं दरगाह भी गया, चर्च भी गया... हर किसी के पास यह (चढ़ावे का पैसा) है. सिब्बल ने कहा- दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा.
सिब्बल- 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है. इसमें दो अवधारणाएं हैं- उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बनाई गईं संपत्तियां और इनका समर्पण. बाबरी मस्जिद मामले में भी इसे मान्यता दी गई थी. उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कई वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे. वे कहां जाएंगे? सीजेआई- क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी? सिब्बल- हां.. इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा. सीजेआई- सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था? सिब्बल- ने कहा 'Shall' शब्द का इस्तेमाल किया गया था. CJI- केवल 'Shall' शब्द के प्रयोग से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं करने पर कोई प्रावधान था? यदि ऐसा था तो क्या पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है? तो हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या होगा इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए पंजीकरण न कराने पर कुछ नहीं होने वाला था.
कपिल सिब्बल ने कहा- पुराने एक्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो मुत्तवल्ली ऐसा नहीं करता, वह अपना अधिकार खो देता है. बस इतना ही है. सुप्रीम कोर्ट ने यह रिकॉर्ड पर रखा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि 1913 से 2013 के अधिनियम में यद्यपि वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था, लेकिन मुतवल्ली को हटाने के अलावा गैर-अनुपालन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया था. यह प्रस्तुत किया गया है कि 2025 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पंजीकृत होना आवश्यक नहीं था. हम यह पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य या आवश्यक था? अदालत ने कहा- हम सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ संपत्ति का पंजीकृत होना अनिवार्य या आवश्यक था?
कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए, उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था. अदालत ने पूछा- क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था. सिब्बल ने हां में जवाब दिया. अदालत ने कहा- तो आप कह रहे 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया. सिब्बल- इस बारे में कुछ भ्रम है, यह 1923 हो सकता है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा- बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी.
कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई बीआर गवई ने कहा- खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा-प्रार्थना कर सकते हैं. सिब्बल ने कहा- नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति एएसआई संरक्षित है तो यह वक्फ नहीं हो सकती. सीजेआई ने पूछा- क्या इससे आपका अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? सिब्बल ने कहा- हां, इस कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाता है. कोर्ट ने उनसे फिर पूछा- क्या इससे आपका धर्म पालन का अधिकार भी छिन जाता है? सिब्बल ने कहा- अगर किसी प्रॉपर्टी की वक्फ मान्यता ही खत्म हो जाती है, तो मैं वहां कैसे जा सकता हूं? सीजेआई ने कहा- मैंने एक एएसआई संरक्षित मंदिर का दौरा किया; मैंने देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं. तो क्या इस तरह की घोषणा से आपका प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है? सिब्बल- अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है तो इसका मतलब अब वह प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है. मेरा कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है. न्यायालय के रिकॉर्ड पर लिया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और नागरिकों से उनकी धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा.