दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल जेल की सजा, रामपुर पुलिस ने कस्टडी में लिया
रामपुर: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं। रामपुर की अदालत ने सोमवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात-सात जेल की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोनों नेताओं को कस्टडी में ले लिया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसले के वक्त आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे।
यह फैसला आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से छह मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है। वहीं, पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है। यह दो पैन कार्ड मामला इसी क्रम का एक हिस्सा है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कराया है मुकदमा
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, जो इस मामले के वादी हैं, अदालत में मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कोर्ट परिसर के बाहर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। भाजपा और सपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां जुटे थे।
अब्दुल्ला आजम पर क्या हैं आरोप?
अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए फर्जीवाड़ा किया। अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए उन्होंने दूसरा पैन कार्ड बनवाया। आजम खान पर भी इसके लिए साजिश रचने का आरोप लगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर थी याचिका
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। अब्दुल्ला आजम की अपील पर बेंच ने कहा था कि एफआईआर रद्द करने के लिए कोई वजह नहीं दिखाई देती है।