नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संगीत निर्देशक विशाल डडलानी की गिरफ्तारी पर आज रोक लगाने से इंकार कर दिया जिन्होंने जैन मुनि तरूण सागर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।
न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने हरियाणा में ददलानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने कस आग्रह भी ठुकरा दिया और कहा कि वह संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ददलानी की तरफ से पेश वकील करूणा नंदी ने गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध देने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।