शराब की दुकानों के लिए यूपी सरकार ने जारी किया नया टाइम टेबल, एक अप्रैल से होगा लागू

Update: 2018-01-24 01:11 GMT
कैबिनेट ने शराब दुकानों के खुलने के समय में कटौती का फैसला किया है। पहले जहां शराब की दुकानें सुबह 11 बजे खुलती थीं, वे अब दिन में 12 बजे खुलेंगी। रात में भी दुकानें 10 बजे तक ही खुलेंगी। पहले दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहती थीं। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी।
सूत्रों का कहना है कि सुबह व रात के समय में एक-एक घंटे कटौती का मकसद है कि लोग सुबह से ही शराब पीकर मदहोश न हों और देर रात तक भी यह सिलसिला न चलता रहे।
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आबकारी ठेकों के लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ठेकों का सेलेक्शन भी ई-लॉटरी से होगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता हो इसके लिए आवेदन के समय आधार व पैन जरूरी किया गया है।
इसके अलावा शराब बिक्री के लिए कैश सिस्टम को हतोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि धार्मिक स्थलों, स्कूलों व अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों से शराब दुकानों की दूरी पर नए सिरे से विचार कर इसे निर्धारित किया जाएगा।
29.7 फीसदी राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य
प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी ने बताया कि नीति के तहत वर्ष 2017-18 की अपेक्षा इस बार 29.71 फीसदी राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2017-18 में 15730 करोड़ रुपये राजस्व मिला है। 2018-19 में इसमें 4673 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि नई नीति में आबकारी से राजस्व बढ़ाने के लिए इन्सेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। देशी शराब की लक्ष्य से छह प्रतिशत, अंग्रेजी शराब का 40 फीसदी और बीयर की 30 प्रतिशत अधिक उठान व बिक्री पर लाइसेंस रिन्यूवल में छूट भी दी जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि देशी मदिरा को सिर्फ 200 एमएल के पैक में ही बेचा जाएगा। अब तक अलग अलग पैक में देशी शराब की बिक्री होती है।

Similar News