पोस्टर विवाद मामले में दंगाईयों से वसूली के लिए अध्यादेश पारित, सरकार जल्द ही इसकी नियमावली भी लाएगी
लखनऊ. राजधानी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में नया मोड़ आ या है. मामले में हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लार्जर बेंच में स्थानांतरित कर दिया. इस बीच योगी सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी अध्यादेश पारित करा लिया है. इस अध्यादेश को लखनऊ पोस्टर मामले से ही जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसकी नियमावली भी लाएगी.
इस अध्यादेश के लागू होने के बाद यूपी में अब किसी आंदोलन, धरना प्रदर्शन में अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी में की जाएगी.