विद्यालय पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु सस्पेक्टेड डाटा के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें

Update: 2020-02-04 17:11 GMT

आजमगढ़

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने अवगत कराया है कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर अवशेष समस्त शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लाॅक करने हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के संशोधित शासनादेश के द्वारा तृतीय चरण की नवीन संशोधित समय सारिणी निर्गत करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। 

उन्होने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार अपने-अपने विद्यालयों के सस्पेक्टेड डाटा के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिसमें 03 फरवरी से 05 फरवरी 2020 तक छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित करना, आवेदन पत्र भरने के तुरन्त बाद विलम्बतम 17 फरवरी 2020 तक आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित अभिलेखों सहित शिक्षण संस्था में जमा करना तथा 12 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 तक छात्र/छात्राओं द्वारा सही किये गये आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना निर्धारित किया गया है। उक्त के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि उ0प्र0 शासन समाज कल्याण द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार आनलाईन आवेदन पत्रों के त्रुटियों को सुधार करना एवं लाॅगिन से अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत किसी भी छात्र का डाटा अग्रसारित न होने की स्थिति में संबंधित संस्था पूर्णतया उत्तरदायी होगी।

रिपोर्टर:-राकेश वर्मा आजमगढ़

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