बिना अनुमति कैंडल मार्च निकालने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर FIR

Update: 2020-02-04 05:40 GMT

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार देर शाम बिना अनुमति कैंडल मार्च निकालने पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी समेत आठ लोगों पर लखनऊ के गोमतीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने पूर्व राज्यपाल पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की है. इस मामले में 40 अज्ञातों पर भी एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है. बता दें कि अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं.

इससे पहले विरोध-प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने नोटिस जारी किया था. दरअसल धारा-149 के तहत गैर-कानूनी धरना-प्रदर्शन में हिस्सा लेने से पहले नोटिस भेजी जाती है. वहीं पुलिस नोटिस भेजकर चेतावनी दे रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह नोटिस 50 से 100 महिलाओं को भेजा गया है. घंटाघर पर किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आरएएफ की तैनाती की गई है.


 

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