70 लाख रुपए गबन कर फरार हुई SHO लक्ष्मी सिंह चौहान की अग्रिम जमानत खारिज
गाजियाबाद. 70 लाख रुपए के गबन की आरोपी निलंबित महिला थानाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह चौहान (SHO Laxmi Singh Chauhan) की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) खारिज हो गई है. मेरठ (Meerut) स्पेशल जज (Special Judge) भ्रष्टाचार निवारण ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. बता दें 25 सितम्बर से महिला थानाध्यक्ष सहित 7 पुलिसकर्मी फरार चल रहे हैं. एसएचओ लक्ष्मी सिंह समेत अन्य पर एटीएम में कैश लोड करने वाली कंपनी से गायब हुए कैश की बरामदगी में से 70 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है. इस मामले में थाना लिंकरोड की थानाध्यक्ष रहीं लक्ष्मी सिंह चौहान सहित 7 पुकिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज हुआ है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि एटीएम से गबन मामले में पकड़े गए करीब एक करोड़ रुपए से करीब 60 लाख रुपए गायब होने का आरोप इन पुलिसकर्मियों पर लगा है. मामले में की गई जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान सरकारी गाड़ी से प्राइवेट गाड़ी में बैग रखते हुए कैद हुई. एसपी सिटी की जांच में लक्ष्मी सिंह चौहान पर लगे आरोप सही पाए गए.
दो आरोपियों से पकड़े गए थे करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये
दरअसल थाना लिंक रोड क्षेत्र के एटीएम से सीएमएस के कर्मचारियों द्वारा गबन कराए जाने का ये मामला है. इस केस में 24/25 सितंबर 2019 की रात लक्ष्मी चौहान ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ राजीव सचान और आमिर को गिरफ्तार किया. इनके पास से 45 लाख 81 हजार 500 रुपये की बरामदगी दिखाई. मामले में साहिबाबाद के सीओ राकेश कुमार मिश्र ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की तो पता चला कि राजीव सचान से करीब 55 लाख रुपये और आमिर से 60 से 70 लाख रुपये पकड़े गए थे.
पूरा थाना भ्रष्टाचार में पाया गया शामिल
बरामद पैसों में अंतर पाए जाने पर थाना लिंक रोड प्रभारी लक्ष्मी सिंह चौहान, एसआई नवीन कुमार पचौरी और 5 कॉन्स्टेबल बच्चू सिंह, फराज, धीरज भारद्वाज, सौरभ कुमार और सचिन कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई. एसएसपी के अनुसार इन सभी को पुलिस की छवि धूमिल करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच के आदेश दे दिए.