कृष्णानन्द राय हत्याकांड: मुख्तार के बरी होने को दिल्ली HC में मिली चुनौती

Update: 2019-10-15 09:27 GMT

लखनऊ. बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णनंद राय हत्याकांड मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. दिवंगत पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 नवम्बर को जवाब मांगा है. बता दें निचली अदालत ने हत्याकांड में माफिया मुख्‍तार अंसारी सहित अन्‍य आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत दी थी. दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. आरोपियों में संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक़, मुख्तार अंसारी, अफ़ज़ाल अंसारी, राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे.

इन सभी में से आरोपी मुन्ना बजरंगी की मौत हो चुकी है. गौरतलब है कि पूर्व विधायक राय की 2005 में हत्‍या कर दी गई थी. वह मौजूदा विधायक थे.इस घटना ने उस वक्‍त उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक तूफान ला दिया था. जिसका आरोप बाहुबली नेता मुख्‍तार अंसारी सहित अन्‍य लोगों पर लगा था. हालांकि कोर्ट ने मुख्‍तार सहित अन्‍य सभी को बरी कर दिया है. मुख्‍तार वर्तमान में बसपा से विधायक और उनके भाई अफ़जाल अंसारी बसपा से सांसद हैं.

मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब दिया था धरना

बता दें विधायक कृष्‍णानंद राय की हत्‍या के विरोध में और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए थे. ये धरना करीब 12 दिन तक चला था. इसके बाद राजनाथ सिंह ने न्याय यात्रा निकाली थी. बीजेपी के तगड़े विरोध के बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था. करीब 13 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद मुख्‍तार अंसारी को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया

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