कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को शामली की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को काफी समय से विधायक नाहिद हसन की तलाश है. अब शामली की विशेष अदालत ने नाहिद को भगोड़ा घोषित कर दिया है.
यूपी:कैराना के विधानसभा सीट के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 82 की नोटिस मकान पर किया चस्पा
— आदित्य जयराम तिवारी (@adityatiwaree) October 6, 2019
MLA नाहिद हसन के खिलाफ ढोल नगाड़े बजाते हुए दर्ज कराई पुलिस ने मुनादी,13 मुकदमें है दर्ज,आरोपी विधायक 9 सितंबर से फरार है @shamlipolice pic.twitter.com/V0T0BDVaie
रविवार को नाहिद हसन के कैराना स्थित मकान पर नोटिस चस्पा कराया गया. इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई. नाहिद हसन पर कई मामले दर्ज हैं. विधायक पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा है.
नाहिद हसन के खिलाफ अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. गिरफ्तारी के लिए 6 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया. विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश कर रही है. विधायक के खिलाफ धारा 82 के तहत शामली पुलिस कार्रवाई में जुटी है.
दरअसल, गाड़ी के कागजात दिखाने को लेकर विधायक ने सीओ और एसडीएम कैराना से अभद्रता की थी. नाहिद हसन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. वीडियो के सामने आने के बाद कैराना कोतवाली में सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि नाहिद हसन के खिलाफ धारा 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और 7 CLA ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला बीते 9 सितंबर का है जब एसडीएम और सीओ ने नाहिद हसन की गाड़ी पजेरो स्पोर्ट कार जिसका नंबर PJP 32 संदिग्ध लगने पर उनके चालक से गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा था.
नाहिद के चालक ने उस समय गाड़ी के कागज नहीं दिखाए. साथ ही चालक ने कार विधायक के होने का और विधायक के प्रोटोकॉल का हवाला दिया. साथ ही उच्च और उग्र भाषा में अधिकारियों से अभद्रता की गई. यही नहीं, मौके पर लोगों को उकसाते हुए भीड़ को एकत्रित किया गया.