हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 6 महीने तक गुजरात से रहना होगा दूर
राजद्रोह के केस में जेल में बंद हार्दिक पटेल के लिए राहत का खबर आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को जमानत देने का फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 6 महीने तक गुजरात से बाहर रहना होगा।
गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को राजद्रोह मामले में जेल भेजा गया था। हार्दिक पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से युवाओं को खुद की आत्महत्या के बजाय पुलिसवालों की हत्या करने की सलाह दी थी।
आरोप है कि हार्दिक पटेल ने एक युवा विपुल पटेल से कहा था कि यदि तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो जाओ और कुछ पुलिस वालों को मार दो। उन्होंने कहा था कि पटेल कभी आत्महत्या नहीं करते। इससे पहले विपुल ने आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या करने की घोषणा की थी।
इस मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में हार्दिक पटेल की 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में हुई पाटीदार समाज की रैली से पहले अपने समर्थकों को भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे।
आरोप है कि हार्दिक पटेल ने एक युवा विपुल पटेल से कहा था कि यदि तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो जाओ और कुछ पुलिस वालों को मार दो। उन्होंने कहा था कि पटेल कभी आत्महत्या नहीं करते। इससे पहले विपुल ने आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या करने की घोषणा की थी।
इस मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में हार्दिक पटेल की 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में हुई पाटीदार समाज की रैली से पहले अपने समर्थकों को भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे।