आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2016 को अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया था। जिस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने 25 अप्रैल 2016 को अपनी मुहर लगाई थी।
प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने पुनः 26 अप्रैल को अमिताभ ठाकुर को बहाल करने का आदेश दिया था। जिसकी अनुपालना में आज से उन्हें बहाल किया जाता है। लेकिन अमिताभ की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। दरअसल राज्य सरकार ने निलंबन के 90 दिन की अवधि के बाद 11 दिसंबर 2015 को उनका निलंबन 11 अक्टूबर 2015 से बढ़ाया था। जिसे विधि विरुद्ध होने के कारण पहले भारत सरकार और बाद में कैट ने निरस्त कर दिया था। आदेश पाने पर अमिताभ ने खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया।