SC ने बढ़ाई सुब्रत राय की पैरोल, 11 जुलाई तक जमा करने होंगे 200 करोड़

Update: 2016-05-11 12:19 GMT
मां की मौत के बाद चार हफ्ते का पैरोल लेकर दो साल बाद जेल से बाहर आए सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी पैरोल की अवधि पांच हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है। इस पैरोल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राय को 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश भी दिया है।

अगर वह 11 जुलाई तक कोर्ट द्वारा‌ निर्धारित की गई रकम सेबी के पास जमा करा देते हैं तो उन्हें आगे पैरोल बढ़वाने की इजाजत मिल सकती है। कोर्ट ने इसके साथ ही निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा प्रमुख को देशभर में कहीं भी जाने की छूट दे दी है, हालांकि इस दौरान सादी वर्दी में पुलिसवाले उनके साथ मौजूद रहेंगे।

कोर्ट ने अपने आदेश में सुब्रत राय और सहारा ग्रुप के समूह निदेशक अशोक राय चौधरी को व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र देने के लिए कहा है कि वह पैसा लौटाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं।

पैसा इकट्ठा करने के‌ लिए देशभर में घूम सकेंगे सुब्रत राय


कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 11 जुलाई तक वह 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं करा पाते हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण करके वापस बाद तिहाड जेल जाना होगा।

बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय दो साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये न लौटाने का आरोप है। उन्हें बीते छह मई को अपनी माताजी छबि राय की मौत के बाद उनके ‌अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार सप्ताह की पैरोल मिली थी।

हालांकि सहारा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से तीन सप्ताह के पैरोल की इजाजत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें निवेशकों के पैसे का इंतजाम करने के उद्देश्य से भी चार सप्ताह की पैरोल दी थी। जिसे अब 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

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