CBDT का बड़ा ऐलान: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई नहीं होगी डेडलाइन, जानें नई डेट

Update: 2025-05-27 12:28 GMT

देशभर में करोड़ों इनकम टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। सीबीडीटी की ओर से दी गइ जानकारी के अनुसार, अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 को बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया है। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण तारीख को आगे बढ़ाया गया है।

 

आयकर विभाग ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की। पोस्ट में लिखा गया, "कृपया टैक्सपेयर ध्यान दें! CBDT ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसे 31 जुलाई से बढ़कार 15 सितंबर 2025 कर दिया गया गया है। यह विस्तार ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।

5000 रुपये लगता है जुर्माना

31 जुलाई, 2025 की ITR फाइलिंग की डेडलाइन, अधिकांश सामान्य श्रेणियों पर लागू होती है। इसमें अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी और वे सभी करदाता शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। वेतनभोगी कर्मचारी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। अगर अंतिम तिथि तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

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