लखनऊ, 11 अप्रैल।
श्री निधि कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ का निर्वाचन उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर, लखनऊ ने अवैध घोषित करते हुए फिर से चुनाव कराने का फैसला दिया है।
समिति के ये अवैध घोषित चुनाव 19 और 20 सितंबर 2024 को हुए थे।
फैसले के बारे में जानकारी देते हुए समिति के मुख्य प्रवर्तक जगदीश नारायण भट्ट ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा श्री निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र संख्या यूपीसीआर-0000305 गत 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया था।
उल्लेखनीय है कि श्री निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ की प्रबंध समिति के गत 19-20 सितंबर, 2024 को हुए प्रथम चुनाव में, कई गंभीर अनियमितताएँ हुई। उक्त तथाकथित चुनाव में, सोसाइटी के सभी 48 सदस्यों को, चुनाव की जानकारी तक नहीं दी गयी थी।
सहकारिता विभाग के अभिलेखों में श्री निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. लखनऊ के पंजीकृत मुख्य कार्यालय के रूप में पता ईमेल फोन नम्बर आदि-1/122, सेक्टर जे, रेल नगर, लखनऊ दर्ज है। धोखेबाज़ों ने चुनाव में अनियमितता की दृष्टिकोण से इस पते को बदल कर गौरा 9/348, मोहनलाल गंज लखनऊ दिखाकर वहाँ तथाकथित चुनाव कराया गया।
निर्वाचन अधिकारी की उक्त फर्जी कार्यवाही से क्षुब्ध होकर समिति के सदस्यों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष मध्यस्थ वाद दाखिल किया गया था। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के आदेश द्वारा उप-जिला मजिस्ट्रेट सदर को मध्यस्थ और प्रकरण की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त फैसला दिया।