इलाहाबाद से वाराणसी में आयुक्त (अपील) कार्यालय को स्थानांतरित करने की वर्षों पुरानी माँग प्रधानमंत्री को सौंपी गई

Update: 2025-06-29 07:05 GMT


वाराणसी, 29 जून 2025

इलाहाबाद में वर्तमान में कार्यरत सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) कार्यालय को तत्काल वाराणसी में स्थानांतरित करने के संबंध में एक औपचारिक ज्ञापन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को प्रस्तुत किया गया है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान व्यवस्था से वाराणसी तथा गाजीपुर, आज़मगढ़, मऊ, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, चंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के हजारों करदाताओं, व्यापारियों और कर सलाहकारों को अत्यधिक असुविधा, यात्रा व्यय एवं समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है।

यह भी रेखांकित किया गया है कि वाराणसी में पहले से ही सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पूर्ण आयुक्तालय कार्यरत है, जहाँ आवश्यक प्रशासनिक संरचना और संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की स्थायी पीठ वाराणसी में स्थापित करने की घोषणा भी की जा चुकी है, जो शीघ्र ही कार्य करना प्रारंभ करने वाली है।

ज्ञापन में श्री आसिम ज़फ़र, सदस्य – जीएसटी शिकायत निवारण समिति, उत्तर प्रदेश ने बताया कि वाराणसी और आस-पास के जिलों में करदाताओं की संख्या एवं व्यापारिक गतिविधियों का स्तर इलाहाबाद की तुलना में कहीं अधिक है। इस कारण इलाहाबाद में कार्यालय बनाए रखना व्यावहारिक नहीं माना जा सकता।

प्रतिनिधित्व में यह भी कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी तीव्र विकास, अधोसंरचना विस्तार और आर्थिक प्रगति का केन्द्र बन गया है। यदि अपीलीय कार्यालय को वाराणसी स्थानांतरित किया जाता है तो करदाताओं पर बोझ कम होगा, विवादों का निस्तारण तेजी से होगा और व्यापार सुगमता तथा करदाता केन्द्रित प्रशासन के उद्देश्यों की सशक्त पूर्ति होगी।

यह वर्षों पुरानी माँग पूर्वांचल के लाखों करदाताओं, कारोबारियों और कर सलाहकारों की आकांक्षाओं से जुड़ी है, जो आशा कर रहे हैं कि सरकार उनके व्यावहारिक हितों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस ज्ञापन को दिनांक 29 जून 2025 को प्राप्त कर पंजीकरण संख्या PMOPG/E/2025/0092037 के अंतर्गत दर्ज किया है। इसकी प्रतिलिपियाँ माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, माननीय वित्त राज्य मंत्री, राजस्व सचिव, सीबीआईसी अध्यक्ष, मुख्य आयुक्त – लखनऊ क्षेत्र एवं आयुक्त – वाराणसी आयुक्तालय को भी प्रेषित की गई हैं।

करदाताओं और व्यवसायियों ने विश्वास जताया है कि यह न्यायोचित और आवश्यक कदम शीघ्र उठाया जाएगा, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास और कर प्रशासन में पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी।

प्रेषक:

आसिम ज़फ़र

वरिष्ठ अधिवक्ता

पूर्व-अध्यक्ष , इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, वाराणसी

सदस्य, जीएसटी शिकायत निवारण समिति, उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 9415203535

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