गैंगस्टर विकास यादव की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

Update: 2025-05-21 17:35 GMT


ग्राम कैथा टड़िया में दो मंजिला मकान जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्ती

रिपोर्ट: मोहम्मद अफजल, डीडीयू नगर

चंदौली/धानापुर:उत्तर प्रदेश पुलिस और जिला प्रशासन ने एक बार फिर आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए गैंगस्टर विकास यादव की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई।

प्रशासन द्वारा कुर्क की गई संपत्ति चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैथा टड़िया स्थित है। यह संपत्ति विकास यादव के नाम पर दर्ज है, जो इंद्रजीत यादव का पुत्र है और कैथा टड़िया गांव का ही निवासी है। कुर्क की गई संपत्ति में उसका दो मंजिला मकान शामिल है, जो अराजी संख्या 230 पर स्थित है। इस संपत्ति का कुल रकबा 0.0024 हेक्टेयर है।विकास यादव के खिलाफ थाना बलुआ में वर्ष 2025 में केस नंबर 56/2025 दर्ज है, जिसमें उस पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रशासन ने इस कुर्की की कार्रवाई वाराणसी मंडल के जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर की, जो तहसील वाद संख्या 521/2025 से संबंधित है। कुर्की की कार्रवाई अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई, जिसमें आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को राज्य द्वारा जब्त किया जाता है।

कुर्की की कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इनमें नियामताबाद के नायब तहसीलदार अमितकर, क्षेत्राधिकारी (सीओ) सदर राजीव कुमार सिसोदिया, सकलडीहा थाना प्रभारी हरिनारायण पटेल, बबुरी थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्र, अलीनगर थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा और मुगलसराय कोतवाल गगन राज सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे।प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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