जवाहर हत्याकांड में करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा

Update: 2019-11-04 10:33 GMT

जवाहर हत्याकांड को लेकर सोमवार को जिला कचहरी ने करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त 1996 को पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की सिविल लाइंस इलाके में गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करवरिया बंधुओं को नामजद किया गया था।

किन धाराओं में हुई सजा

धारा 302- उम्रकैद 1लाख जुर्माना

धारा 307- 10 वर्ष 50 हज़ार

धारा 147- 2 वर्ष 10 हजार

धारा 148- 33 वर्ष 20 हजार

सभी को कुल 7.20 लाख जुर्माना

अब तक हुई कार्यवाही

इस मामले में अदालत ने 31 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भजपा विधायक उदय भान करवरिया और एमएलसी सूरज भान करवरिया तथा उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को हत्या, विधि विरुद्ध जमाव, सशस्त्र बल प्रयोग सहित तमाम धाराओं में दोषी करार दिया था। मगर अदालत ने उस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की थी। जिसे सुनने के बाद अदालत ने आज करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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