हरदोई जिले में धारा 144 लागू

Update: 2018-02-03 11:08 GMT
हरदोई (लक्ष्मीकांत पाठक )जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि वर्ष 2018 की हाईस्कूल/इण्टरमीडियट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाओं तथा 01 मार्च होलिका को होली के त्यौहार के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था एवं परिशान्ति को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है और इन सब दृष्टिगत रखते हुए जनपद में 05 फरवरी से 15 मार्च 2018 तक धारा 144 लागू कर दी गयी है । उन्होने कहा कि परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेशास्त्र जैसे बन्दूक,तलवार,छुरी, लाठी,भाला आदि लेकर नही जायेगें तथा किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नही होगे तथा बिना अनुमति किसी प्रकार का जुलूस व प्रचार-प्रसार नही किया जायेगा । जिलाधिकारी ने कहा है कि धारा 144 का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

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