SC ने कहा- जांच में कोताही के सबूत दो तब कराएंगे मथुरा कांड की CBI जांच

Update: 2016-06-07 09:13 GMT
मथुरा के जवाहरबाग में हुए हिंसा की जांच की मांग सीबीआई से कराने की याचिका को सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभी यह मामला हाईकोर्ट में है. इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.

अदाललत की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच अभी राज्य सरकार कर रही है. केंद्र भी जबरदस्ती सीबीआई की जांच थोपने का अधिकार नहीं रखता है. इस मांग को सबसे हाईकोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए. हालांकि मुआवजे में हो रहे भेदभाव पर कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों से जवाब मांगा है.

आपको बता दें कि मथुरा में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर सुप्रीमकोर्ट में ़डाली गई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक और अखलाख के परिजनों को यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार की ओर से ज्यादा मुआवजा दिया गया. जबकि मथुरा में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के साथ भेदभाव किया  गया. याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले की जांच में राज्य सरकार ढिलाई बरत रही है.

इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर उनके पास जांच में कोताही बरतने का कोई भी सबूत है तो वह दें अदालत इसको जरूर संज्ञान में लेगी.

गौरतलब है कि मथुरा के जवाहरबाग में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस की टीम पर रामवृक्ष यादव नाम के शख्स के लोगों ने हमला कर दिया था. जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव की शहीद हो गए थे.

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