मिलावटी सरसों का तेल बेचने पर आजीवन कारावास की सजा

Update: 2017-07-19 07:11 GMT
मिलावटी सरसों का तेल बेचकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले व्यवसायी को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है। यह फैसला सोमवार को अपर जिला जज हरिनाथ पाण्डेय की कोर्ट से हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र मिश्र ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हीरालाल ने 20 मई 2010 को पूराबाजार स्थित राजकुमार गुप्ता की दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सरसों तेल में मिलावट होने का संदेह होने पर 600 मिली लीटर तेल खरीदा था।
तेल का नमूना उन्होंने जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा था। नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट में सरसों के तेल को अपमिश्रित पाया गया था। तेल में जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिंथेटिक कलर पाया गया था।
जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने राजकुमार गुप्ता के खिलाफ महराजगंज थाने में धारा 272, 273 आईपीसी (खाद्य या पेय पदार्थ यह जानते हुए बेचना कि अपमिश्रित है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है) में रिपोर्ट लिखाई थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण का दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।

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