लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी मामले में दर्ज केस की सुनवाई मंगलवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम ने राहुल को हिरासत में लिया। इसके बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के बाद 20-20 हजार की दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी गई। यह मुकदमा उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा चल रहा है।
एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मानहानि मामले में दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। कांग्रेस नेता ने समन के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।
बता दें कि यह मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। यह मामला फिलहाल लखनऊ की एक अदालत में लंबित है। शिकायत में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प से जुड़ी थी।
शिकायत के अनुसार कि राहुल ने बार-बार अपमानजनक तरीके से कहा था कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा।
लखनऊ की अदालत ने पहली नजर में माना था कि राहुल के बयान से भारतीय सेना और उससे जुड़े लोगों और उनके परिवारों का मनोबल कम हुआ है। इस मामले में अदालत ने राहुल को पेश होने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।