BSP सांसद अतुल राय को लगा बड़ा झटका​, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

Update: 2019-11-16 02:29 GMT

प्रयागराज. छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) के सांसद अतुल राय (MP Atul Rai) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अतुल राय को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज (Bail Application Rejected) कर दी है. अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि सांसद अतुल राय की क्रिमिनल हिस्ट्री (Criminal History) और दर्ज मुकदमों का इतिहास देखने के बाद उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किया जाना उचित नहीं होगा. वह जेल से छूटकर केस के ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा से यौन शोषण के केस में अतुल राय द्वारा कोर्ट में पेश न होने की वजह से अब तक चार्ज फ्रेम न होने पर भी गहरी नाराज़गी जताई है. साथ कोर्ट ने राय के वकील को सख्त हिदायत दी कि वह अगली तारीख पर उन्हें प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश करें, ताकि उन पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और मुकदमे के ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो सके.

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि केस का ट्रायल शुरू होने पर शिकायतकर्ता छात्रा का बयान दर्ज होने के बाद ही अतुल राय को जमानत पर विचार किया जा सकता है. अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर सांसद अतुल राय को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्हें अब कम से कम दो से तीन महीने और जेल में रहना ही होगा. मऊ जिले की घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है. अदालत में पीड़ित छात्रा की तरफ से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. जबकि अतुल राय की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें सियासी साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नकारते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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