पी चिदंबरम को झटका, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

Update: 2019-11-15 10:17 GMT

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पी. चिदंबरम को अभी जेल में रहना होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा कि जनहित में पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है. इस अपराध के कारण आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है. बता दें कि दो दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी.

कब हुई थी चिदंबरम की गिरफ्तारी?

आईएनएक्स मीडिया केस में पहली बार 21 अगस्त को सीबीआई ने पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उन्हें 5 सितंबर को जेल भेज दिया गया था. पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि 8 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद 8 नवंबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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