अखलाख के परिवार पर गो हत्या का मामला दर्ज़ करने का आदेश

Update: 2016-07-14 11:31 GMT
ग्रेटर् नोएडा - आज ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा मामले में गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया बिसाहडा मामले में कोर्ट ने शिकायत करता सूरजपाल की याचिका पर जारचा थाने को अखलाख के परिवार के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है । गौ हत्या अधिनियम के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने दिया ये आदेश दिया ।

अखलाख के परिवार पर गौहत्या की रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर बिसाहडा गांव के सूरजपाल ने कोर्ट में याचिका 156(3) में दायर की थी । अखलाक सहित परिवार के सात लोगों के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
1 अखलाख मृतक

2 जान मोहम्मद (अखलाख का भाई)

3 असगरी (अखलाख की माँ)

4 इकरामन (अखलाख की पत्नी)

5 दानिश खा (अखलाख का बेटा)

6 साहिस्ता (अखलाख की बेटी)

7 सोना पत्नी जफरुद्दीन

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