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माफिया मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद की संपत्तियों को जब्त करेगा ईडी

माफिया मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद की संपत्तियों को जब्त करेगा ईडी
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लखनऊ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के माफिया के खिलाफ अभियान अब बड़ा रूप ले रहा है। बांदा जिला जेल में बंद बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी के साथ ही अमहदाबाद के साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर संपित्त को जब्त करने के साथ ही इनके अवैध निर्माण को जमींदोज किया है। अब इन दोनों माफिया पर अन्य एजेंसी ने भी शिकंजा कस दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद की अपराध से जुटाई गई संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के कदम बढ़ाए हैं। ईडी दोनों की संपत्तियों की छानबीन कर रहा है। जल्द कुछ संपत्तियों को जब्त किए जाने की तैयारी है। ईडी कोर्ट से अनुमति लेकर बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी व गुजरात की साबरमती जेल में निरुद्ध अतीक अहमद से पूछताछ करने की तैयारी भी कर रहा है। दोनों से उनकी संपत्तियों के स्रोत को लेकर पूछताछ की जाएगी।

ईडी की प्रयागराज यूनिट ने दोनों माफिया के विरुद्ध केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने इन दोनों की संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू किया था। पुलिस व स्थानीय प्रशासन से भी कई जानकारियां जुटाई गई थीं। मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद के परिवार के नाम पर संचालित कंपनियों व बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस से दोनों माफिया की गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा गया है। पुलिस मुख्तार अंसारी की मऊ, वाराणसी व लखनऊ की कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। वहीं अतीक अहमद की प्रयागराज, कौशांबी व लखनऊ स्थित कई संपत्तियां जब्त की गई हैं। पुलिस माफिया के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत अब तक मुख्तार व उसके गिरोह के सदस्यों की करीब 222 करोड़ रुपये की संपत्तियां तथा अतीक अहमद व उसके गिरोह के सदस्यों की करीब 350 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है।

अतीक के खिलाफ 30 वर्ष पुराने मामले में आरोप तय

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद कम नहीं हो रही है। यहां पर सरकार ने बुलडोजर चलाकर उसके दर्जनों अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया है तो कानून भी शिकंजा कस रहा है। यहां की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय कर दिया है। धूमनगंज थाने में तीस वर्ष पहले पुलिसकॢमयों से गालीगलौज और धमकी देने के आरोप में दर्ज मुकदमे के साथ ही 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने के मामलें में आरोप तय किया है। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए अतीक अहमद ने खुद को बेगुनाह बताया। माफिया ने दोनों आरोप को बेबुनियाद बताते हुए विचारण की मांग की। वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों मामलों में अतीक अहमद की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

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