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उत्तर प्रदेश

फर्जी हस्ताक्षर मामले में राहुल गांधी को नोटिस

फर्जी हस्ताक्षर मामले में राहुल गांधी को नोटिस
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अदालत में पेश वकालतनामे में कथित तौर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली पेशी 5 मई नियत की गई है। यह सम्मन अपर जिला जज प्रथम पूजा सिंह की अदालत से जारी हुआ है।

दर्शननगर निवासी मुरलीधर चतुर्वेदी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चोर कहा है। इस प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया था।

इसके खिलाफ मुरलीधर ने जिला जज के न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज प्रथम पूजा सिंह की अदालत में हो रही है। इस निगरानी याचिका में राहुल गांधी पक्षकार हैं। उनको कोर्ट ने समन जारी किया था। अब उनकी तरफ से अदालत में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। वकालतनामा में हुए हस्ताक्षर को मुरलीधर चतुर्वेदी ने फर्जी बताते हुए अदालत में 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अर्जी दाखिल करते हुए उन्हें दंडित करने की याचना की है। इस पर कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को सम्मन जारी किया है।

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