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उत्तर प्रदेश

आजमगढ़ कोविड-19 के कारण मृत शरीर के प्रबंधन हेतु जारी किये गए दिशा निर्देश

आजमगढ़ कोविड-19 के कारण मृत शरीर के प्रबंधन हेतु जारी किये गए दिशा निर्देश
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जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 के कारण मृत शरीर के प्रबंधन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम मे आदेश पारित किये गये है। जिसके अन्तर्गत शमशान स्थल अथवा कब्रिस्तान के आस-पास रहने वाले व्यक्ति कोविड-19 के मृतक के शव से संक्रमित होने की सम्भावना से आशंकित है। इसके कारण कई स्थानों पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोविड-19 प्रमुख रूप से ड्रापलेट संक्रमण से होता है। अतः यदि मृत शरीर को छूते समय आवश्यक सावधानी बरती जाएं तो मृत शरीर से स्वास्थ्य कर्मियों या मृतक के परिजनों को कोविड-19 के संक्रमण की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त के संबंध मे स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।उन्होने कहा कि मृत शरीर का परिवहन में एवं शमशान एवं कब्रिस्तान में कई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु अपने गृह जनपद मे होने की स्थिति मे मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराते हुए कम से कम एक पैरामेडिक स्टाफ से अन्यून चिकित्साकर्मी, संबंधित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा नामित मजिस्ट्रेट तथा सम्बंधित थाने के उप निरीक्षक से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी की देखरेख मे भारत सरकार के द्वारा निर्मित दिशा-निर्देश मे उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अन्तिम संस्कार कराया जायेगा। व्यक्ति की मृत्यु अन्य जनपद मे होने की स्थिति में परिवारीजनों की मृत्यु वाले जनपद मे अन्तिम संस्कार कराने के अनुरोध पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराते हुए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नामित अधिकारी की देख-रेख मे भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार मृत्यु वाले जनपद में ही अन्तिम संस्कार कराया जायेगा। परिवारीजनों द्वारा अपने गृह जनपद मे अन्तिम संस्कार कराने के अनुरोध पर मृत्यु वाले जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराया जायेगा तथा मृत्यु वाले जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अभिरक्षा में मृतक के गृह जनपद ले जाया जायेगा तथा गृह जनपद के संबंधित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा नामित मजिस्ट्रेट तथा सम्बंधित थाने के उप निरीक्षक से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी की देखरेख में परिवारीजनों को सुपुर्द कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित अधिकारी की देख-रेख मे भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश मे उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अन्तिम संस्कार कराया जायेगा। विसंक्रमित बाहरी आवरण वाले बॉडी बैग में संरक्षित मृत शरीर से परिवहन करने वाले कर्मचारियों को संक्रमण का कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है। मृत शरीर का परिवहन करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक सावधानियां जैसे सर्जिकल मास्क, ग्लब्स, पहनने का अनुसारण करना चाहिए। शमशान,कब्रिस्तान के कामगारों को मृत शरीर सौपने के उपरान्त शव-वाहन का 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।उन्होने कहा कि शमशान, कब्रिस्तान के कामगारों को कोविड-19 के विषय मे संवेदित किया जाना चाहिए। शमशान,कब्रिस्तान के कामगारों को हाथ की सफाई, मास्क एवं ग्लब्स के प्रयोग की आवश्यक सावधानी अपनाई जायेंगी। चेहरे वाले भाग के जिप को आवश्यक सावधानी अपनाते हुए खोलकर मृतक के अंतिम दर्शन की अनुमति अनुसारण करना चाहिए। धार्मिक रीति-रिवाजों जैसे धार्मिक पुस्तकों का वाचन, पवित्र जल का छिड़काव और अन्य अंतिम संस्कारों की अनुमति होगी, जिसमें मृत शरीर को छूना आवश्यक नहीं है। मृत शरीर को नहलाना, चुम्बन और आलिंगन आदि की अनुमति नहीं होगी। अन्तिम संस्कार के उपरान्त शमशान, कब्रिस्तान के कामगारों एवं परिजनों को हाथ को अच्छी प्रकार से धोना होगा। दाह संस्कार के पश्चात राख से संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है। अतः आवश्यक संस्कार करने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। सोशल डिस्टेन्सिंग के लिए शमशान, कब्रिस्तान मे अत्यन्त सीमित संख्या में लोगो को जाने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि संभव है कि मृतक के नजदीकी संपर्क ग्रसित हों और,या विषाणु फैला रहे हों।

रिपोर्ट:-राकेश वर्मा आजमगढ़

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