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नीरव मोदी को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

नीरव मोदी को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
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लंदन: भगोड़े नीरव मोदी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। उसे 13 मार्च को स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया था। सुनवाई की अगली तारीख 30 मई है, जिस पर नीरव मोदी को अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने तीसरी बार नीरव मोदी की जमानत अर्जी खारिज की है।

इससे पहले 26 अप्रैल को भी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की गई थी और उसकी न्यायिक हिरासत 24 मई तक बढ़ा दी गई थी। अदालत को संदेह था कि वह ब्रिटेन से भाग सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मोदी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। मोदी बुधवार को कोर्ट में पेश हुआ था।

उसके वकील ने लंबी सुनवाई के दौरान जज से कहा, 'जेल में स्थितियां अपरिहार्य हैं। मोदी किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं।' हालांकि, जज इससे आश्वस्त नहीं हुए। इससे पहले, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए कहा कि मोदी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत आवश्यक परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी नहीं है।

इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई के आग्रह पर जुलाई 2018 में नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। नीरव पीएनबी घोटाले में सीबीआई द्वारा जांच शुरू होने से पहले ही भाग गया था। ईडी ने पिछले साल 24 और 25 मई को दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।

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