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उत्तर प्रदेश

दैनिक उपभोग की वस्तुओं का बाजार दर निर्धारित किया गया

दैनिक उपभोग की वस्तुओं का बाजार दर निर्धारित किया गया
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आजमगढ़

जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बताया है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी के बचाव के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144, महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जनपद आजमगढ़ में दिनांक 23 मार्च 2020 से लाकडाउन कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत दैनिक उपयोग किये जाने वाले वस्तुओं का बाजार दर निर्धारित किया गया है, जिसमें आलू 25 रू0 किग्रा0 प्याज 30 रू0 किग्रा, उड़द दाल 115 रू0 किग्रा, काली उड़द 85 रू0 किग्रा, अरहर दाल 85 रू0 किग्रा, मसूर दाल 85 रू0 किग्रा, चना दाल 65 रू0 किग्रा, बेसन 75 रू0 किग्रा, आटा 25 रू0 किग्रा, सूजी 35 रू0 किग्रा, गेहूॅ 21 रू0 किग्रा, मोटा चावल 26 रू0 किग्रा, बासमती चावल 55 रू0 किग्रा, माचिस पैकेट 10 रू0, नमक 15 रू0 किग्रा, सरसो तेल 100 रू0 किग्रा, रिफाइन्ड तेल 95 रू0 किग्रा, राजमा 85 रू0 किग्रा, हल्दी 160 रू0 किग्रा, लाल मिर्च 230 रू0 किग्रा, गुड़ 35 रू0 किग्रा, चीनी 38 रू0 किग्रा निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि समस्त ब्रान्डेड एवं पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री एमआरपी मूल्य से अधिक नही की जायेगी तथा दैनिक उपयोग हेतु उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की बिक्री उपरोक्तानुसार मूल्य पर किया जायेगा। यदि फर्म/विक्रेता द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कृत्रिम अभाव बनाकर अधिक मूल्य लेकर बिक्री करता पाया जायेगा तो संबंधित के विरूद्ध मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के तहत कठोर कार्यवाही के साथ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

रिपोर्टर:-राकेश वर्मा आजमगढ़

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