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उत्तर प्रदेश

आजम के रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका खारिज

आजम के रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका खारिज
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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से रामपुर के सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामपुर पब्लिक स्कूल की याचिका ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नहीं दी. कोर्ट ने इसके साथ ही याची को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने को कहा है.

रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है. जिसे ध्वस्त करने की आरडीए ने नोटिस जारी की थी. मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस नोटिस को अपील में चुनौती दी जा सकती है, याचिका पोषणीय नहीं है. जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने ये आदेश दिया है.

आजम खान के खिलाफ रामपुर में एक और केस दर्ज

उधर भूमाफिया घोषित होने और कई मुकदमे दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. रामपुर (Rampur) से लोकसभा सदस्य आजम खान पर तोड़फोड़ करने और लूट के आरोप में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस बार सपा नेता पर साल 2013 के एक मामले में दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने और 16,500 रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ है. मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर आलेहसन, तत्कालीन जिला सहकारी संघ के चेयरमैन मास्टर जाफर और तत्कालीन सहकारी संघ के सचिव कामिल खां पर भी मुकदमा दर्ज हुआ. घटना 13 फरवरी 2013 की है. गगन लाल की शिकायत पर धारा 392, 427 और 448 के तहत सिविल लाईन थाने केस दर्ज किया गया.

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