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उत्तर प्रदेश

अब सिगरेट, तंबाकू की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, गुमटी और दुकानों पर बिक्री होगी बंद

अब सिगरेट, तंबाकू की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, गुमटी और दुकानों पर बिक्री होगी बंद
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लखनऊ । अब तंबाकू उत्पाद बेचने पर नगर निगम को लाइसेंस शुल्क देना होगा। नगर निगम सदन ने लाइसेंस उप समिति के समक्ष इस मामले को भेज दिया था। उप समिति में शामिल पार्षद रामकृष्ण यादव, ममता चौधरी, दिलीप श्रीवास्तव, सै. यावर हुसैन रेशू के अलावा अपर नगर आयुक्त अमित कुमार व अन्य ने तीन चरणों में बैठक की। इस बैठक में तंबाकू उत्पाद के व्यापारियों को भी बुलाया गया था।

बैठक के दौरान आई आपत्तियों को भी निस्तारित किया गया। पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी तंबाकू का उत्पाद नहीं बेच पाएगा। जनरल मर्चेट, किराना दुकान, गुमटी पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा। शिक्षण संस्थाओं की सौ गज की दूरी पर तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं खुलेगी। तंबाकू उत्पाद के नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार जुर्माना व सामग्री जब्त होगी। दूसरी बार में पांच हजार का जुर्माना, सामग्री जब्त और तीसरी बार में पांच हजार जुर्माना, सामग्री जब्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि उप समिति की रिपोर्ट को नगर निगम सदन के समक्ष रखा जाएगा।

यह शुल्क पड़ेगा

फेरी नीति के लाइसेंस पंजीकरण शुल्क 7200 रुपये नवीनीकरण शुल्क 7200 रुपये अस्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 200 रुपये और नवीनीकरण स्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष एक हजार रुपये

और नवीनीकरण दो सौ रुपये थोक दुकानदारों के लिए पांच हजार रुपये और नवीनीकरण पांच हजार रुपये

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