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उत्तर प्रदेश

UP में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर घट सकती है जुर्माने की दरें, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

UP में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर घट सकती है जुर्माने की दरें, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
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लखनऊ. 1 सितंबर से देश भर में लागू हुए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बीजेपी शासित प्रदेश भी बैकफुट पर हैं. गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में निर्धारित जुर्माने की राशि कम करने पर विचार हो रहा है. सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार जुर्माने में संशोधन की तैयारी में है. इस संबंध में जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी है. मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उन अपराधों की जुर्माने की दर कम हो सकती है, जो शासनीय श्रेणी के हैं.

जून में हुए संशोधन के आधार पर ही वसूला जा रहा जुर्माना

दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत राज्य सरकारों को शासनीय श्रेणी में जुर्माने को कम करने का अधिकार मिला हुआ है. हालांकि यूपी में अभी भी शासनीय अपराधों के लिए पुराने दर पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है. जून 2019 में योगी सरकार ने मोटर यान नियमवाली 1988 की धरा 200 को संशोधित किया था. इसके तहत बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई थी.

तैयार हो रहा प्रस्ताव

परिवहन विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक जून में लागू जुर्माने की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए जा सकता है. कहा जा रहा है कि संशोधित दरों से पहले की तुलना में कम राशि जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा.

गुजरात व उत्तराखंड में घटाया गया जुर्माना

गुजरात के बाद बुधवार को उत्तराखंड ने भी 75 फ़ीसदी तक जुर्माने की दर घटा दी है. महाराष्ट्र सरकार भी इस एक्ट को विधान सभा चुनाव तक टालने के मूड में है. कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने भी जुर्माने की दर को कम करने का मूड बनाया है.

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