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उत्तर प्रदेश

सरकार ने रखा डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का मौखिक प्रस्ताव

सरकार ने रखा डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का मौखिक प्रस्ताव
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लखनऊ । सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। सरकार ने डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का मौखिक प्रस्ताव पेश किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में जल्द फैसला लेना चाहती है, लिहाजा मामले की निस्तारण तक प्रतिदिन सुनवाई चलेगी।

सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने रखा यह प्रस्ताव अदालत के समक्ष रखा और कहा कि याचीगणों के क्वालिफाइंग मार्क्स से संतुष्ट नहीं होने पर पदों से डेढ़ गुने अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अधिक प्राप्तांक वाले ऊपर के डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का सरकार का प्रस्ताव मौखिक है लेकिन याचीगणों ने इसे नामंजूर कर दिया और कहा ऊपर के डेढ़ लाख में शिक्षामित्रों का चयन नहीं होगा । 40 और 45 फीसदी क्वालिफाइंग मार्क्स सरकार तय करे।

सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से आज तीन घंटे बहस के दौरान न्यायालय ने परीक्षा परिणाम न घोषित करने के संबंध में 17 जनवरी को पारित अंतरिम आदेश को याचिकाओं के निस्तारण तक बढ़ा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान आदि की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले पर सवा दस बजे से लगातार तीन घंटे तक बहस हुई। इसमें सरकार के अधिवक्ता ने 6 जनवरी की लिखित परीक्षा के बाद सरकार द्वारा अर्हता अंक तय करने के निर्णय का बचाव किया।

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