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उत्तर प्रदेश

प्रदेश में 35 रुपये तक सस्ती होगी यूरिया, 5 प्रतिशत कम हुआ टैक्स

प्रदेश में 35 रुपये तक सस्ती होगी यूरिया, 5 प्रतिशत कम हुआ टैक्स
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प्रदेश में किसानों को शनिवार से यूरिया की बोरी 32.50 रुपये से 35.50 रुपये तक सस्ती मिलेगी। 12 जनवरी से लागू होने वाली नई दरों के मुताबिक 45 किलोग्राम की बोरी 266.50 रुपये और 50 किलो की बोरी 295.50 रुपये निर्धारित की गई है। कीमतें कम होने की वजह प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस पर लिए जा रहे 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता देना है।

दरअसल, यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस की खरीद व बिक्री करने वाली कंपनियों से प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग द्वारा 21 प्रतिशत वैट और 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जा रहा था। इस प्रकार कुल 26 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। केंद्र सरकार द्वारा यूरिया कंपनियों को वैट दर की भरपाई तो की जाती थी, लेकिन केंद्र द्वारा अतिरिक्त कर का संज्ञान नहीं लिया जाता था।

इसकी वजह से अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में यूरिया का दाम अधिक था। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अक्तूबर में प्राकृतिक गैस पर लिए जाने वाले वैट को 21 प्रतिशत से कम करके 14.5 प्रतिशत कर दिया था और 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया था।

इस कारण कम हुईं दरें

केंद्र सरकार अभी तक प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त कर को संज्ञान में नहीं ले रही थी। इसके कारण खाद कंपनियों को अतिरिक्त कर के एवज में केंद्र से क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही थी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था कि अतिरिक्त कर के रूप में लिए जा रहे कर का 'एडिशनल कास्ट नॉन रिकग्नाइज टैक्स' (एसीटीएन) की श्रेणी में संज्ञान लिया जाए। ताकि इसकी भरपाई प्राकृतिक गैस की ट्रेडिंग कंपनियों को की जा सके। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को मंजूर कर लिया है। लिहाजा प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त किए गए 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी। इससे यूरिया के दाम कम हो जाएंगे।

बोरी पहले अब

45 किलो 266.50 रुपये 299 रुपये

50 किलो 330.50 रुपये 295.50 रुपये

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