एससी एसटी एक्ट में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मिला
नई दिल्ली
आज एससी एसटी अधिनियम, 2018 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं जिन्हे आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति और विभिन्न अन्य संगठनों एवं व्यक्तियों के द्वारा दायर किया गया है, न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अदालत संख्या 4 में लिया गया।
भारत सरकार ने उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय माँगा और अदालत ने इसे मंजूरी दे दी। सॉलिटर जनरल को विभिन्न पार्टियों द्वारा कार्यान्वयन और हस्तक्षेप के लिए दायर सभी आवेदनों को एकत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है। सॉलिटर जनरल को भी सभी याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है।
आवेदकों को भी उनके आवेदनों की प्रतियों की आपूर्ति तथा लिखित सबमिशन सॉलिसिटर जनरल को करने के लिए निर्देशित किया गया है। आगे की सुनवाई के लिए दिनांक 20.11.2018 का दिन तय कर दिया है।