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उत्तर प्रदेश

एलडीए की कलाकारी : साल में 402 ध्वस्तीकरण आदेश, गिरा सिर्फ एक

एलडीए की कलाकारी : साल में 402 ध्वस्तीकरण आदेश, गिरा सिर्फ एक
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लखनऊ - एलडीए ने एक साल में 402 अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए, मगर गिराया केवल एक को। 28 प्रकरणों में निर्माण बिना ध्वस्त किए ही निस्तारित कर दिए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए मागी गई जानकारी में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की कागजी का सच सामने आया है।

एलडीए में मंगलवार और शुक्रवार को दोनों विहित प्राधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ आदेश करते हैं। इसमें हर बार एक दर्जन आदेश कर दिए जाते हैं। मगर इन आदेशों को अमली जामा पहनाए जानने की सच्चाई जाने के लिए प्राधिकरण से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 19 जून को जानकारी मागी गई थी। तीन तथ्यों पर आरटीआइ आवेदन किया गया था। एलडीए ने एक अप्रैल 2017 से 31 मई 2018 तक कितने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश सिस और ट्रास गोमती क्षेत्र में दिया गया और कितने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कितने मामलों में प्रकरणों को निस्तारित कर दिया गया। इन तीनों सवालों के जवाब में विहित प्राधिकारी और संयुक्त सचिव डॉ. महेंद्र कुमार मिश्र और नजूल अधिकारी विश्वभूषण मिश्र की ओर से सूचना दी गई। एक सूचना अधिशासी अभियंता जोन 5 ने भी उपलब्ध करवाई है। इसके मुताबिक ट्रास गोमती में 102 और सिस गोमती में 300 ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए। इनमें से केवल एक निर्माण जोन-5 में ध्वस्त किया गया है। मामले में संयुक्त सचिव(प्रवर्तन प्रभारी) सिस गोमती डॉ. महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि ध्वस्तीकरण के आदेश के पालन को सभी जोन के अधिशासी अभियंता को नोटिस भेजे जाते हैं। ध्वस्तीकरण करने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग की है।

ट्रास गोमती नजूल अधिकारी (प्रवर्तन प्रभारी) विश्वभूषण मिश्र का कहना है कि ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। जिन मामलों में अदालत से कोई स्टे नहीं हैं, वहा अब ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

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