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सैलरी इनकम पर टैक्स बचाने के उपाय:- (प्रेम शंकर मिश्र)

सैलरी इनकम पर टैक्स बचाने के उपाय:-  (प्रेम शंकर मिश्र)
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किसी एक वित्त वर्ष में आप Income Tax कानून के सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर कर छूट ले सकते हैं.

यह निवेश प्रॉविडेंट फंड, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), खुद के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदने आदि के माध्यम से कर सकते हैं. आप दो बच्चों की स्कूल फीस पर भी इस सेक्शन में आयकर छूट पा सकते हैं.

आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और किसी बैंक में पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), टैक्स सेविंग Mutual Fund आदि खरीद कर भी इनकम टैक्स बचा सकते हैं.

सेक्शन 80CCD (1) के तहत आप NPS में निवेश कर 50,000 रुपये पर अलग से टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप खुद के या अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सालाना 25,000 रुपये की हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो सेक्शन 80D के तहत आप इसमें Income Tax छूट पा कर सकते हैं.

आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर 25,000 रुपये तक के प्रीमियम भुगतान पर अलग से कर छूट पा सकते हैं.

सेक्शन 80 DD के तहत अपने आश्रित (पत्नी, माता पिता, बच्चे या भाई-बहन) के लिए 75000 रुपये के मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट ले सकते हैं. गंभीर विकलांगता की स्थिति में टैक्स छूट की यह लिमिट 1,25,000 रुपये है.

सेक्शन 80DDB के तहत 60 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति किसी विशेष बीमारी के इलाज के लिए 40,000 रुपये के खर्च पर कर छूट का दावा कर सकता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 60,000 रुपये और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 80,000 रुपये है.

सेक्शन 80E के तहत खुद, पत्नी या बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

सेक्शन 24B के तहत होम लोन की EMI में शामिल ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. अगर आप प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो इसकी लिमिट 2 लाख रुपये सालाना है.

सेक्शन 80G– किसी भी अप्रूव्ड फंड, ट्रस्ट, धार्मिक स्थल की मरम्मत आदि के लिए दान देने पर इस सेक्शन के तहत आयकर में छूट मिलती है.

सेक्शन 80GG– अगर आपको सैलरी में HRA नहीं मिलता लेकिन आप किराये पर रहते हैं तो आप इस सेक्शन के तहत Income Tax में छूट का लाभ ले सकते हैं.

सेक्शन 87A– अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आप इनकम टैक्स कानून के इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं.

सेक्शन 80 TTA– इसके तहत आप अपने सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर Income Tax में छूट का दावा कर सकते हैं.

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