देशभर के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 29 पुराने कानूनों को बनाया तर्कसंगत, मिलेंगे जबरदस्त फायदे
भारत सरकार ने शुक्रवार को चार नए श्रम कोड्स यानी लेबर कोड को औपचारिक रूप से नोटिफाई कर दिया, जो देश के श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएंगे। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इन कोड्स के लागू होने से 29 पुराने, बिखरे हुए श्रम कानूनों को एक संगठित और आधुनिक ढांचे में समेकित किया गया है। इससे श्रमिकों को काफी फायदा होने वाला है।
कौन-कौन से हैं ये चार प्रमुख कोड
वेतन पर कोड, 2019
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020
सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस यानी OSHWC कोड, 2020
प्रमुख श्रमिक वर्गों को मिलेंगे ये फायदे
भारत सरकार ने श्रम सुधारों के तहत सभी प्रमुख सेक्टर्स के श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर लाभ और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। नए श्रम कोड्स अब विभिन्न श्रमिक वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करते हैं।
फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (FTE)
फिक्स्ड-टर्म वाले कर्मचारियों को परमानेंट वर्कर्स के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं।
ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद।
परमानेंट स्टाफ के बराबर सैलरी, इनकम और प्रोटेक्शन बढ़ाना।
डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा देना और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कम करना।
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स
‘गिग वर्क’, ‘प्लेटफ़ॉर्म वर्क’ और ‘एग्रीगेटर्स’ को पहली बार बताया गया है।
एग्रीगेटर्स को सालाना टर्नओवर का 1–2% हिस्सा देना होगा, जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को दी जाने वाली/देय रकम का 5% तक सीमित है।
आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट्स आसानी से मिल जाएंगे, पूरी तरह से पोर्टेबल होंगे, और माइग्रेशन की परवाह किए बिना सभी राज्यों में उपलब्ध होंगे।
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स
फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (FTE) के लिए नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी और परमानेंट एम्प्लॉई के बराबर सोशल सिक्योरिटी, कानूनी सुरक्षा जैसे फायदे मिलेंगे।
फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई एक साल लगातार सर्विस करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हेल्थ बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देगा।
वर्कर्स को सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप मिलेगा।
महिला श्रमिक
जेंडर भेदभाव कानूनी तौर पर मना है।
बराबर काम के लिए बराबर सैलरी पक्की की जाए।
महिलाओं को नाइट शिफ्ट और सभी तरह के काम (अंडरग्राउंड माइनिंग और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाज़त है, बशर्ते उनकी सहमति हो और सुरक्षा के ज़रूरी उपाय हों।
शिकायत सुलझाने वाली कमेटियों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है।
महिला कर्मचारियों की फैमिली डेफिनिशन में सास-ससुर को जोड़ने का प्रोविज़न, डिपेंडेंट कवरेज को बढ़ाना और सबको शामिल करना पक्का करना।
युवा श्रमिक
सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज की गारंटी है।
सभी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, - सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
एम्प्लॉयर्स द्वारा वर्कर्स का शोषण मना है—छुट्टी के दौरान वेज देना ज़रूरी कर दिया गया है।
एक अच्छा जीवन स्तर पक्का करने के लिए, वर्कर्स को केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज के हिसाब से वेज मिलेगा।
MSME श्रमिक
सभी MSME वर्कर सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत आते हैं, एलिजिबिलिटी एम्प्लॉई की संख्या के आधार पर।
सभी वर्कर के लिए मिनिमम वेज की गारंटी।
वर्कर को कैंटीन, पीने का पानी और रेस्ट एरिया जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
स्टैंडर्ड काम के घंटे, डबल ओवरटाइम वेज और पेड छुट्टी का प्रोविज़न।
समय पर वेज पेमेंट पक्का।
बीड़ी और सिगार श्रमिक
सभी के लिए मिनिमम वेज की गारंटी।
काम के घंटे हर दिन 8-12 घंटे, हर हफ़्ते 48 घंटे तय किए गए हैं।
तय घंटों से ज़्यादा ओवरटाइम काम, सहमति से होगा और नॉर्मल वेज रेट से कम से कम दोगुना मिलेगा।
वेज का समय पर पेमेंट पक्का किया जाएगा।
साल में 30 दिन काम पूरा करने के बाद वर्कर बोनस के हकदार होंगे।
प्लांटेशन श्रमिक
प्लांटेशन वर्कर अब OSHWC कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत आ गए हैं।
लेबर कोड 10 से ज़्यादा वर्कर या 5 या उससे ज़्यादा हेक्टेयर वाले प्लांटेशन पर लागू होते हैं।
केमिकल को संभालने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग ज़रूरी है।
एक्सीडेंट और केमिकल के संपर्क में आने से बचने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़रूरी है।
वर्कर और उनके परिवारों को पूरी ESI मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी; उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाओं की भी गारंटी है।
ऑडियो-वीज़ुअल और डिजिटल मीडिया श्रमिक
डिजिटल और ऑडियो-विज़ुअल वर्कर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट करने वाले लोग शामिल हैं, उन्हें अब पूरे फ़ायदे मिलेंगे।
सभी वर्कर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूरी होगा - जिसमें उनका डेज़िग्नेशन, सैलरी और सोशल सिक्योरिटी के हक़ साफ़-साफ़ लिखे होंगे।
सैलरी का समय पर पेमेंट पक्का किया जाएगा।
ओवरटाइम तय घंटों से ज़्यादा काम, सहमति से होगा और नॉर्मल सैलरी रेट से कम से कम दोगुना मिलेगा।
खनन श्रमिक
सोशल सिक्योरिटी कोड आने-जाने के दौरान होने वाले कुछ हादसों को नौकरी से जुड़ा मानता है, जो नौकरी के समय और जगह की शर्तों पर निर्भर करता है।
केंद्र सरकार ने काम की जगह पर काम से जुड़ी सुरक्षा और हेल्थ की स्थिति को स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टैंडर्ड नोटिफाई किए हैं।
सभी वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी पक्की की जाएगी। सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप दिया जाएगा।
हेल्थ और वर्क-लाइफ बैलेंस पक्का करने के लिए काम के घंटों की लिमिट हर दिन 8 से 12 घंटे, हर हफ़्ते 48 घंटे तय की गई है।
खतरनाक उद्योग श्रमिक
सभी वर्कर्स का सालाना हेल्थ चेक-अप फ्री होगा।
केंद्र सरकार वर्कर्स की बेहतर सेफ्टी के लिए नेशनल स्टैंडर्ड बनाएगी।
महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं, जिससे सभी के लिए नौकरी के बराबर मौके पक्के होंगे।
ऑन-साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग और खतरनाक केमिकल्स की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए हर साइट पर ज़रूरी सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी।
टेक्सटाइल श्रमिक
सभी माइग्रेंट वर्कर्स (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेटेड) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट्स और PDS पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स मिलेंगे।
वर्कर्स पेंडिंग ड्यूज़ के सेटलमेंट के लिए 3 साल तक क्लेम कर सकते हैं, जिससे फ्लेक्सिबल और आसान सॉल्यूशन मिलेगा।
ओवरटाइम काम के लिए वर्कर्स को डबल वेतन का प्रोविज़न।
IT & ITES श्रमिक
हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी और भरोसा पक्का किया गया है।
बराबर काम के लिए बराबर सैलरी ज़रूरी की गई है, महिलाओं की हिस्सेदारी मज़बूत की गई है।
सभी जगहों पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधा दी गई है – महिलाओं को ज़्यादा सैलरी पाने का मौका मिलेगा।
परेशानी, भेदभाव और सैलरी से जुड़े झगड़ों का समय पर हल।
फिक्स्ड-टर्म नौकरी और ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर के ज़रिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की गारंटी।
डॉक श्रमिक
सभी डॉक वर्कर्स को फॉर्मल पहचान और लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा।
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की गारंटी के लिए ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर।
सभी के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट्स पक्के किए जाएंगे, चाहे वे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हों या टेम्पररी डॉक वर्कर्स।
एम्प्लॉयर के पैसे से सालाना हेल्थ चेक-अप ज़रूरी।
डॉक वर्कर्स को ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं, फर्स्ट एड, सैनिटरी और वॉशिंग एरिया वगैरह मिलेंगे, ताकि काम करने के अच्छे हालात और सेफ्टी पक्की हो सके।
एक्सपोर्ट सेक्टर श्रमिक
एक्सपोर्ट सेक्टर के फिक्स्ड टर्म वर्कर्स को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (PF), और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे।
हर वर्कर को साल में 180 दिन काम करने के बाद सालाना छुट्टी लेने का ऑप्शन मिलेगा।
हर वर्कर को समय पर सैलरी पेमेंट का अधिकार मिलेगा और बिना इजाज़त सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी और न ही सैलरी की सीलिंग पर कोई रोक होगी।
महिलाओं को सहमति से नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त होगी, जिससे उन्हें ज़्यादा इनकम कमाने का मौका मिलेगा।
सेफ्टी और वेलफेयर उपायों में ज़रूरी लिखित सहमति, ओवरटाइम के लिए दोगुनी सैलरी, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, CCTV सर्विलांस, और सिक्योरिटी इंतज़ाम शामिल हैं।