एक मार्कशीट पर दो सरकारी नौकरी का खेल खत्म : 17 साल तक दो जिलों से वेतन लेने वाले को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Update: 2026-03-11 08:11 GMT

रिपोर्ट : विजय तिवारी

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)। फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे दो अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुधा सिंह की अदालत ने आरोपी जयप्रकाश सिंह को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले की शुरुआत 20 फरवरी 2009 को हुई थी, जब शहर की आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रभात सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सतरिख थाना क्षेत्र के नरौली गांव निवासी जयप्रकाश सिंह ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर धोखाधड़ी के जरिए दो अलग-अलग स्थानों पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी।

बताया जाता है कि मामले का खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ। इसके बाद पुलिस ने नगर कोतवाली में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक प्रेम सिंह रैकवार ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी की नियुक्ति जून 1993 में बाराबंकी जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर हुई थी। जबकि इससे पहले 26 दिसंबर 1979 को प्रतापगढ़ जिले में नॉन-मेडिकल असिस्टेंट के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी थी। आरोप है कि आरोपी लंबे समय तक दोनों विभागों में कार्यरत रहा और दोनों जगह से वेतन तथा अन्य भत्तों का लाभ उठाता रहा।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद सीजेएम कोर्ट नंबर-18 ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने जयप्रकाश सिंह को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कानूनी जानकारों का कहना है कि यह फैसला सरकारी सेवाओं में फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के मामलों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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