बहराइच तहसील में न्यायालय पर अनाधिकृत अटार्नी का दबदबा, एडवोकेट सोनू पाठक ने जिलाधिकारी से की शिकायत
बहराइच। तहसील बहराइच सदर स्थित तहसीलदार न्यायालय में लंबे समय से कार्य कर रहे एक कथित अटार्नी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कलेक्ट्रेट कोर्ट के अधिवक्ता सोनू पाठक ने जिलाधिकारी को प्रेषित एक प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि न्यायालय में अवैध रूप से कार्य करते हुए वादकारियों से ₹2000/- की रकम लेकर दाखिल-खारिज के आदेश पारित करवा रहा है।
एडवोकेट पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि उपरोक्त अटॉर्नी को तहसीलदार सदर का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वह न केवल अभद्र व्यवहार करता है, बल्कि न्यायालयीय पत्रावलियों का रख-रखाव भी अपने माध्यम से कराता है। उन्होंने एक वाद (सलीम बनाम हारून) का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उसमें राजेश यादव ने विक्रेता का नाम सम्पूर्ण रूप से हटवाकर क्रेता को अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया, जबकि विक्रय केवल 0.0321 हेक्टेयर भूमि का हुआ था।
प्रकरण की गंभीरता तब और बढ़ गई जब 21 जुलाई 2025 को एडवोकेट सोनू पाठक उक्त वाद की जानकारी लेने न्यायालय पहुंचे, जहां कथित अटार्नी ने उनके साथ झगड़ा करने का प्रयास किया। पाठक का आरोप है कि “तहसीलदार साहब ने कहा है कि तुम अपने हिसाब से काम करो,” जो कि शासन के निर्देशों के प्रतिकूल है।
प्रार्थना पत्र में उन्होंने मांग की है कि उपरोक्त अनाधिकृत व्यक्ति को तत्काल न्यायालय से हटाया जाए तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। स्थानीय अधिवक्ता समुदाय ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।