वेस्ट यूपी के किसानों पर गिरी गाज, पराली जलाने पर जुर्माना और FIR के आदेश

Update: 2019-10-10 05:29 GMT

मेरठ. धान की खेती करना इस साल किसानों  के लिए बड़ी परेशानी बनने वाली है. पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी (West UP) में धान की फसल पककर लगभग तैयार है. कहीं-कहीं तो इसकी कटाई भी शुरु हो गई है. लेकिन उससे पहले ही वेस्ट यूपी के किसानों के लिए बुरी खबर आई है. कृषि विभाग ने कटाई के बाद खेत में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. ऐसा करने वाले किसानों पर जुर्माना (Penalty) लगाने के साथ ही एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी.

इसलिए हो रही है पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई

धान की कटाई का वक्त नजदीक आते देख ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र में पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार से पराली को जलाने पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके बाद से ही पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसानों को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है. वेस्ट यूपी के गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ आदि शहरों में भी कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी करने के साथ ही आदेश भी जारी किया है. सीएम केजरीवाल का आरोप था कि पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदुषण की मात्रा बढ़ जाती है.

बुलंदशहर में जारी हुआ ये आदेश

उपकृषि निदेशक, बुलंदशहर आरपी चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसान धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली को न जलाएं. अगर कोई किसान ऐसा करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है.

पराली के लिए किसानों को ये दी सलाह

उपकृषि निदेशक, बुलंदशहर ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि पराली को खेतों में जलाने से अच्छा है कि उसी खाद्व बनाई जाए. इसे आगे आने वाली दूसरी फसल की पैदावार अच्छी होगी. वहीं पराली को खेत में ही जलाने से मिट्टी में मौजूद जो फायदेमंद कीट होते हैं वो जल जाते हैं और मिट्टी की ताकत कम होने लगती है

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