नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को मतदान करने के लिये पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। यदि किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं हो तो वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विकल्पों में से कोई पहचान पत्र जरूर साथ रखे।
मतदाता पहचान पत्र के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राज्य व केंद्र सरकार समेत सार्वजनिक उपक्रमों या स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पहचान पत्र, बैंक-पोस्ट ऑफिस का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), जनप्रतिनिधियों को जारी सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड मान्य होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि आयोग द्वारा स्वीकृत इन विकल्पों में से कोई पहचान पत्र मतदाता के पास होना चाहिये।