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संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मामला दर्ज

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मामला दर्ज
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नई दिल्ली / जिनेवा | 5 जनवरी 2026

भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों पर कार्यरत संगठन DK Foundation for Freedom and Justice ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत UN Human Rights Council की Complaint Procedure के अंतर्गत दर्ज की गई है, जिसे Complaint Number: WHRC/26781 आवंटित किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन है। संगठन के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया, जिसे संगठन ने गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपहरण (Kidnapping) बताया है।

प्रमुख आरोप

🔴 राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन

DK Foundation का कहना है कि किसी संप्रभु देश की सीमा में घुसकर उसके मौजूदा राष्ट्रपति को हिरासत में लेना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन है और यह किसी राष्ट्र की संप्रभुता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार पर सीधा हमला है।

🔴 ICC वारंट के बिना कार्रवाई

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने भले ही निकोलस मादुरो के खिलाफ जांच शुरू की हो, लेकिन कोई अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया था। ऐसे में बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के किसी राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ना अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है।

🔴 Extrajudicial Killings और जीवन के अधिकार का हनन

संगठन का दावा है कि सैन्य कार्रवाई के दौरान सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई। इसके अतिरिक्त, इससे पहले की सैन्य कार्रवाई में लगभग 115 लोगों के मारे जाने का भी उल्लेख किया गया है, जिसे Extrajudicial Killings और Right to Life का उल्लंघन बताया गया है।

🔴 आर्थिक प्रतिबंध और मानवीय संकट

शिकायत में अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का भी हवाला दिया गया है। संगठन के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व रिपोर्टों में यह कहा गया है कि इन प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला में भोजन और दवाइयों की भारी कमी हुई, जिससे आम नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार प्रभावित हुए।

संगठन का बयान

DK Foundation for Freedom and Justice के निदेशक दानीश खान ने कहा:

“किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के किसी दूसरे संप्रभु देश में सैन्य कार्रवाई करे और वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले। यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। हम संयुक्त राष्ट्र से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हैं।”

संयुक्त राष्ट्र में आगे की प्रक्रिया

यह मामला International Court of Justice (ICJ) या International Criminal Court (ICC) में आपराधिक मुकदमे के रूप में नहीं, बल्कि UN Human Rights Council की शिकायत प्रक्रिया के अंतर्गत दर्ज किया गया है। परिषद अब इस शिकायत की प्रारंभिक समीक्षा करेगी और स्वीकार्य पाए जाने पर आगे जांच या सिफारिशें कर सकती है।

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