घनश्याम तिवारी हत्याकांड: दो आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 24 मार्च को

सुलतानपुर, 18 मार्च।
बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी पाया है।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है। वहीं, दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया है। यह फैसला एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की कोर्ट द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर सुनाया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। इस मामले में कोर्ट के फैसले का सभी को लंबे समय से इंतजार था।
घटना 23 सितंबर 2023 की है, जब कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी वादिनी निशा तिवारी ने अपने पति घनश्याम तिवारी की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद नारायनपुर गांव निवासी जगदीश नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह, अजय नारायण सिंह तथा धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग निवासी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।
विचारण के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के विरुद्ध मुकदमा जारी था। मामले में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे और निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पैरवी की।
इस चर्चित मामले में आए अदालत के फैसले का लोगों को बेसब्री से इंतजार था।




