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हेट स्पीच देने के आरोप में राहुल गांधी को कोर्ट ने किया तलब, 10 जनवरी को पेश होने का आदेश
BY Janta13 Dec 2024 11:13 AM GMT

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Janta13 Dec 2024 11:13 AM GMT
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
दाखिल की गई याचिका में याची ने उन पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया है। जिस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है।
यह मामला कथित तौर पर उनके एक बयान से जुड़ा है, जिसे किसी व्यक्ति या समूह ने आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाला बताया है।
ऐसे मामलों में, अदालत व्यक्ति के बयान की जांच करती है कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की किसी धारा, जैसे 153A (धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) या 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य), का उल्लंघन करता है या नहीं।
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